बलात्कार से जुड़े एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि पढ़ी-लिखी लड़कियां ब्रेकअप के बाद रेप का रोना न रोएं.
21 साल के एक युवक को अग्रिम जमानत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस मृदुला ने कहा पढ़ी-लिखी लड़की जो शादी से पहले लड़के के साथ संबंध बनाती है, उसे अपने फैसले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए.
मृदुला भटकर ने कहा 'अगर कोई लड़की को धोखा देकर सहमति लें तो उसे प्रलोभन का एक हिस्सा माना जाता है, प्रथम दृष्टया में ये मानने के लिए कुछ सबूत होने चाहिए कि लड़की को इस हद तक झांसा दिया गया कि वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो गई.
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